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हत्या के आरोपित को आजीवन करावास

गोपालगंज. हत्या के मामले में नामजद आरोपित को दोषी पाते हुए एडीजे (प्रथम) केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मांझागढ़ थाने के डोमाहाता गांव की हेवंदी देवी की 10 दिसंबर, 2009 की सुबह गंड़ासी से काट कर हत्या कर दी गयी है. इस मामलों में मृतका के पति शिवजी […]

गोपालगंज. हत्या के मामले में नामजद आरोपित को दोषी पाते हुए एडीजे (प्रथम) केसरी नंदन गुप्ता की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. मांझागढ़ थाने के डोमाहाता गांव की हेवंदी देवी की 10 दिसंबर, 2009 की सुबह गंड़ासी से काट कर हत्या कर दी गयी है. इस मामलों में मृतका के पति शिवजी पासी ने सीवान जिले के तड़वारा थाना क्षेत्र के नरहट गांव के हरिशंकर महतो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीडि़त पति का आरोप था कि उसकी पत्नी को डायन बता कर हत्या की गयी थी. उसने बताया कि उसके पड़ोसी शिवचरण महतो के पुत्र की मौत बीमारी से हो गयी थी, लेकिन आरोपित हरिशंकर महतो अपनी ससुराल डोमाहाता आया तथा साले की मौत सुन कर वह आगबबूला हो गया एवं हेमांती देवी को गंड़ासी से काट काट डाला. इस मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित हरिशंकर को उम्रकैद कि सजा सुनायी गयी.

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