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गया से सरकारी फाइल लेकर फरार दो दारोगा पर FIR, सिविल लाइंस थाने के 38 कांडों का प्रभार नहीं देने का मामला

Bihar News: सिविल लाइंस थाने के पूर्व सब इंस्पेक्टर (दारोगा) रवींद्रनाथ पाल के द्वारा विशेष कांड से संबंधित चार व अविशेष कांड से संबंधित 30 यानी कुल 34 कांडों का प्रभार स्थानांतरण के बाद अब तक नहीं दिया गया है.

गया. सिविल लाइंस थाने में दर्ज 38 कांडों से संबंधित फाइल लेकर फरार होनेवाले दो दारोगा पर बुधवार को थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने खुद अपने ही बयान पर प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने बताया कि सिविल लाइंस थाने के पूर्व सब इंस्पेक्टर (दारोगा) रवींद्रनाथ पाल के द्वारा विशेष कांड से संबंधित चार व अविशेष कांड से संबंधित 30 यानी कुल 34 कांडों का प्रभार स्थानांतरण के बाद अब तक नहीं दिया गया है. वहीं, सिविल लाइंस थाने के पूर्व सब इंस्पेक्टर (दारोगा) इरशाद खां के द्वारा विशेष कांड से संबंधित तीन व अविशेष कांड से संबंधित एक यानी कुल चार कांडों का प्रभार स्थानांतरण के बाद अब तक नहीं दिया गया है.

जानें पूरा मामला

इस कारण उक्त कांडों में साक्ष्य नष्ट हो रहे हैं. साथ ही समय पर अंतिम प्रपत्र समर्पित नहीं होने के कारण वादी को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है. उक्त लंबित कांडों के वादी इधर-उधर घूम रहे हैं और काफी परेशान हैं. ऐसी परिस्थिति में उक्त दोनों अनुसंधानकर्ताओं द्वारा स्थानांतरण के बाद प्रभार अब तक नहीं देना उचित प्रतीत नहीं होता है. गौरतलब है कि लंबित कांडों का प्रभार लेने के लिए पुलिस मुख्यालय से सभी जिला में स्पष्ट आदेश कई बार दिया गया है.

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केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू

इसके बावजूद उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा पुलिस मुख्यालय पटना के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और न ही लंबित कांडों का प्रभार दिया जा रहा है. इधर, सिविल लाइंस थानाध्यक्ष ने दोनों दारोगाओं के विरुद्ध धारा 409 के तहत केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. गौरतलब है कि उक्त मामले को लेकर इसी महीने सिविल लाइंस थाने में पोस्टेड 22 दारोगा पर सिविल लाइंस थानाध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने केस दर्ज किया था. इससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. इसी मामले में बाराचट्टी थानाध्यक्ष भी अपने थाने में रह चुके कई दारोगा पर केस दर्ज कर चुके हैं.

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