गया: लोकसभा चुनाव में जिले के 107 मतदान केंद्रों पर दबंगों द्वारा मतदाताओं को डराने व धमकाने की सूचना है. इसका खुलासा एसएसपी निशांत कुमार तिवारी ने किया है. इससे संबंधित पूरी रिपोर्ट एसएसपी ने वरीय अधिकारियों को भेज दी दिया है.
एसएसपी ने शनिवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि किसी भी सूरत में दबंगई नहीं चलेगी. स्वच्छ, शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में हर वर्ग के मतदाता अपने मतों का प्रयोग करेंगे. इस बाबत सभी 107 बूथों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये जा रहे हैं. मतदान के दिन पहले से चिह्न्ति बूथों से संबंधित हर टोले व मुहल्ले और बूथ तक आने-जाने वाले रास्तों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जायेगी. मतदान केंद्रों पर लूटपाट व उपद्रव करनेवालों को गोली मारने का आदेश दिया गया है.
चार कुख्यात पर सीसीए की लगी मुहर : एसएसपी ने बताया कि सेंट्रल जेल में बंद कुख्यात अपराधियों द्वारा कोर्ट से जमानत पर बाहर निकल कर लोकसभा चुनाव में उपद्रव मचाने की योजन धरी रह गयी.
उन्होंने कहा कि गया, नालंदा सहित आसपास के जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी जैसी संगीन घटनाओं को अंजाम देनेवाले कुख्यात निरंजन तिवारी, पप्पू यादव, अशोक पासवान व गजनी मियां के विरुद्ध क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने पर पटना स्थित एक विशेष कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है. एसएसपी ने बताया कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की मंशा रखनेवाले 27 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध सीसीए लगाने का प्रस्ताव भेजा गया था. इनमें से चार पर सीसीए की स्वीकृति मिली. अब ये चारों अगले एक वर्ष तक सेंट्रल जेल से बाहर नहीं निकल पायेंगे. एसएसपी ने बताया कि शेष 23 कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही है. जल्द ही इन सभी के बारे में फैसला आ जायेगा.
6,645 लीटर शराब बरामद : एसएसपी ने बताया कि चुनाव में वोटर को मैनेज करने में शराब की अहम भूमिका होती है. इस कारण शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. एसएसपी ने बताया कि अब तक हुई छापेमारी में शराब के अवैध धंधे से जुड़े 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. करीब 6,645 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है. करीब 100 से अधिक शराब की अवैध भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है.
आचार संहिता उल्लंघन के 19 मामले दर्ज : एसएसपी ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन के 19 मामले दर्ज हो चुके हैं. इनमें से कई मामले डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट के हैं. इस नियम के तहत सरकारी भवनों पर बैनर, पोस्टर, रंगाई-पुताई के माध्यम से प्रचार करने पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है. उन्होंने बताया कि जिले में 19 जगहों पर चेक पोस्ट बनाया गया है. वाहन चेकिंग के दौरान करीब 100 वाहन मालिकों से करीब 35 हजार रुपये जुर्माना वसूला गया है. 5,489 लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है. जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने 552 लोगों को गिरफ्तार किया है.