गया: अब नौकरी से मुक्त होने के बाद भी चैन से नहीं हैं. नौकरी के समय की गलती का खामियाजा सेवानिवृत्ति के बाद भी भुगतना पड़ रहा है. ऐसा ही मामला सामने आया है. सेवानिवृत्त पंचायत सेवक कैलाश प्रसाद यादव के विरुद्ध डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
जिला पंचायती राज पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वजीरगंज प्रखंड में रहते हुए उक्त पंचायत सेवक ने गलत तरीके से मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत कर निबंधन करवाने में सहायता की थी.
डीएम ने वजीरगंज के बीडीओ को प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिया है. यादव के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अंतर्गत आरोप पत्र ‘क’ गठित करने को कहा गया है.