मापदंड पर खरा नहीं उतरने वाले निजी स्कूलों का समाप्त कर दिया जायेगा निबंधन

जिले में शिक्षा विभाग से 324 निजी विद्यालय निबंधित हैं.

By Prabhat Khabar Print | May 26, 2024 11:29 PM

दरभंगा. जिले में शिक्षा विभाग से 324 निजी विद्यालय निबंधित हैं. इनमें आरटीइ के तहत कुल नामांकन के 25 प्रतिशत बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जानी है. निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों का भुगतान शिक्षा विभाग करता है. विभाग को लग रहा है कि अधिकांश प्रस्वीकृत विद्यालय मानक पर खरा नहीं है. इसकी जांच कराने का आदेश जारी किया गया है. डीपीओ एसएसए रवि कुमार ने कहा कि जो प्रस्वीकृत विद्यालय मापदंड पर खरा नहीं उतरेगा, उनका निबंधन रद्द कर दिया जायेगा. साथ ही कहा कि अब बिना प्रस्वीकृति के कोई भी निजी विद्यालय संचालित नहीं होगा. बिना प्रस्वीकृत वाले निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग के ई. संबंधन पोर्टल पर आवेदन करना है. आवेदन नहीं किया जाएगा तो विधि सम्मत कार्रवाई के साथ-साथ आर्थिक दंड का प्रावधान है. डीइओ समर बहादुर सिंह ने सभी बीइओ को निर्देशित किया है कि बिना प्रस्वीकृति वाले निजी विद्यालय को बंद कराते हुए प्रतिवेदन दें. सुनिश्चित करने को कहा है कि बिना क्यूआर कोड वाले स्कूलों की कितनी संख्या है. कितने स्कूलों पर आर्थिक दंड लगाया गया है. कितने ऐसे विद्यालय हैं जो दंडित किये जाने के बावजूद संचालित हैं. डीइओ ने जारी मार्गदर्शन में बीइओ से कहा है कि क्षेत्र में शिक्षा विभाग से बिना निबंधन के स्कूल संचालित पाये जाने पर कार्रवाई करते हुए 01 लाख रुपया आर्थिक दंड लगाया जाना है. इस कार्रवाई के बावजूद स्कूल संचालित मिले तो प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना करना है. बताया जाता है कि जिले में एक हजार से अधिक छोटे-बड़े स्कूल संचालित हैं. इनमें से मात्र 324 विद्यालय को क्यूआर कोड प्राप्त है. सरकारी नियम के मुताबिक अब सभी कोटि के निजी विद्यालयों को शिक्षा विभाग से क्यूआर कोड लेना है. वित्तीय वर्ष 2023- 24 का आंकड़ा बताता है कि निबंधित स्कूलों में 37037 बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्राप्त कराई जा रही है. इन बच्चों का शिक्षक शुल्क सरकार द्वारा निजी विद्यालयों को उपलब्ध कराया जायेगा.

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