व्याख्याता कुमारी निर्मला की मृत्यु के बाद विभागीय कार्रवाई समाप्त, वेतन-भत्ते के भुगतान का आदेश

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बिहार शिक्षा विभाग ने दिवंगत व्याख्याता कुमारी निर्मला के मामले में अहम फैसला सुनाया है. उनकी मृत्यु के बाद वित्तीय लेन-देन से जुड़े अनुशासनिक मामले को समाप्त कर दिया गया है. विभाग ने आदेश जारी कर निलंबन अवधि के वेतन और भत्तों के नियमानुसार भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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Darbhanga News: बिहार शिक्षा विभाग ने प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (बाइट), माधोपुर, दरभंगा की तत्कालीन व्याख्याता कुमारी निर्मला से संबंधित अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. विभाग के निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) कुमार निशांत विवेक की ओर से 7 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित पदाधिकारी की मृत्यु 9 अगस्त 2024 को हो चुकी है. सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाती है.

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वित्तीय लेन-देन से जुड़ा था मामला

कुमारी निर्मला के खिलाफ वित्तीय लेन-देन से संबंधित आरोप और बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 17 एवं 18 के उल्लंघन से जुड़ा मामला था. उपलब्ध जांच प्रतिवेदन में उनके खिलाफ कोई विभागीय आरोप प्रमाणित नहीं पाए जाने की बात दर्ज थी. जांच पदाधिकारी ने उन्हें आरोपों से मुक्त करने की अनुशंसा भी की थी.

विभागीय आदेश के अनुसार, कुमारी निर्मला को 26 दिसंबर 2019 से 18 दिसंबर 2020 तक तथा 19 दिसंबर 2020 से 23 जुलाई 2021 तक निलंबित किया गया था. इसके बाद उन्हें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, रंगाचौक, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया गया था.

निलंबन अवधि का मिलेगा वेतन और भत्ता

विभाग ने अब स्पष्ट किया है कि मृत्यु के बाद विभागीय कार्यवाही समाप्त होने के साथ निलंबन अवधि के वेतन और अन्य भत्तों का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा. जीवन निर्वाह भत्ता और अन्य देय राशि का समायोजन कर भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

आदेश की प्रतिलिपि दरभंगा और भागलपुर के संबंधित शिक्षा अधिकारियों समेत अन्य पदाधिकारियों को भी भेजी गयी है.

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