सार्वजनिक स्थल पर शराब या ताड़ी पी तो कार्रवााईडीएम व एसएसपी ने आचार संहित का अक्षरश: पालन का दिया निर्देशसिंहवाड़ा: सार्वजनिक जगह पर शराब या ताड़ी पीनेवालों की खैर नहीं. यदि पीते व पीलाते हुए पकड़े गये तो दस वर्ष की कैद या दस लाख रूपया जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें. चुनाव में प्रत्याशिआंे द्वारा अवैध शराब बांटने या पीलाने की सूचना मिली तो वैसे लोगों को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता. उक्त बातें बुधवार को डीएम बाला मरूगन डी ने सिंहवाड़ा प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण मंे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के साथ समीक्षात्मक बैठक में कही. उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के जिला परिषद, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के प्रत्याशिआंे को संबोधित करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. किसी की निजी जगह या भवन पर पोस्टर नहीं चिपकाना, सरकारी भवनों या मंदिर-मस्जिदों का प्रयोग नहीं करना है. ऐसा कोई भी नारा या जुलूस नहीं निकलेगा जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे. यदि आचार संहिता का उल्लंघन किसी प्रत्याशियों द्वारा किया जाता है तो पंचायत चुनाव अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं एसएसपी सत्यवीर सिंह ने कहा कि इस बार का पंचायत चुनाव मेरे लिए चुनौती है. इसे पूरा करने में आपका सहयोग आवश्यक है. यदि कोई भी प्रत्याशी कमजोर मतदाता को डराने, शराब बांटने, पैसा का प्रलोभन देने के साथ कोई अन्य हथकंडा अपनाते हैं तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें ताकि आपको कोई परेशान नहीं कर सके. साथ ही उन्होंने सख्त लहजे मे चेतावनी देते हुए कहा कि हमारा राज्य 5 अप्रैल से ड्राई स्टेट हो गया है. इसके बावजूद लोग अबैध रूप से शराब बेचते और पीते पाये गये तो वे जेल जाने के लिए तैयार रहें. अंत में आये सभी प्रत्याशियांे, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियो को शराब नहीं पीने की शपथ दिलायी. मौके पर डीडीसी विवेकानंद झा, एसडीओ गजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिला पंचायत पदाधिकारी शत्रुघ्न कमति, डीएसपी दिलनवाज अहमद, जिला कल्याण पदाधिकारी जेड हसन, बीडीओ डॉ शशि प्रकाश, सीओ स्वम्भर झा, थानाध्यक्ष राशीद परवेज व राजन कुमार उपस्थित थे.
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सार्वजनिक स्थल पर शराब या ताड़ी पी तो कार्रवााई
सार्वजनिक स्थल पर शराब या ताड़ी पी तो कार्रवााईडीएम व एसएसपी ने आचार संहित का अक्षरश: पालन का दिया निर्देशसिंहवाड़ा: सार्वजनिक जगह पर शराब या ताड़ी पीनेवालों की खैर नहीं. यदि पीते व पीलाते हुए पकड़े गये तो दस वर्ष की कैद या दस लाख रूपया जुर्माना भुगतने के लिए तैयार रहें. चुनाव में प्रत्याशिआंे […]
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