दरभंगा : हायाघाट प्रखंउ अंतर्गत आनंदपुर सहोड़ा पंचायत के मुखिया विजय पासवान के विरुद्ध बिहार पंचायत राज (यथा अद्यतन संशोधित) अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के तहत यथोचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है. जिला पदाधिकारी कुमार रवि ने पंचायती राज विभाग बिहार पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को आनंदपुर सहोड़ा पंचायत के मुखिया विजय पासवान के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की है.
जिला पदाधिकारी श्री कुमार ने भेजे पत्र में लिखा है कि बिहार पंचायत राज (यथा अद्यतन संशोधित) अधिनियम 2006 की धारा 18(5) के अंतर्गत प्राप्त आरोपों पर स्पष्टीकरण के संबंध में ग्राम पंचायत राज आनंदपुर सहोड़ा के मुखिया विजय पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड हायाघाट सह जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट से मंतव्य की मांग की गयी थी.
प्रखंड विकास पदाधिकारी हायाघाट ने बिंदुवार समर्पित अपने मंतव्य में मुखिया द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर असहमति प्रतिवेदित किया है. जिला पदाधिकारी ने लिखा है कि ग्राम पंचायत राज आनंदपुर सहोड़ा के मुखिया विजय पासवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण असंतोषजनक एवं तथ्य से पड़े रहने के कारण अस्वीकृत करने तथा पंचायती राज अधिनियम की धारा 18(5) के तहत मुखिया के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है