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पुलिस पर पथराव, फेंकी शराब की बोतलें
उच्च न्यायालय के आदेश पर सड़क की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त कमतौल : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को केवटी अंचलाधिकारी उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने कमतौल थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के सहयोग से माधोपट्टी गांव में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित सड़क की जमीन को खाली करवा दिया़ हालांकि अतिक्रमण खाली कराने गए सीओ […]
उच्च न्यायालय के आदेश पर सड़क की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त
कमतौल : उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंगलवार को केवटी अंचलाधिकारी उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने कमतौल थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह के सहयोग से माधोपट्टी गांव में ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित सड़क की जमीन को खाली करवा दिया़ हालांकि
अतिक्रमण खाली कराने गए सीओ और पुलिस टीम को घंटों कड़ी मशक्कत करनी पड़ी़
अतिक्रमण खाली कराने गयी पुलिस टीम पर पत्थर और शराब कि बोतलें भी बरसाई गयी़ परन्तु प्रशासन के सामने
अतिक्रमणकारियों की एक नहीं चली़ बारी-बारी से सभी घरों को तोड़ दिया गया़ प्रत्यक्षदार्शियीं की मानें तो पहले रघुनाथ महथा का घर होने के चलते पुलिस वहां पहुंची़ नोटिस के बावजूद जमीन खाली नहीं करने को लेकर समझा-बुझा रही थी़ इतने में ही घर के लोग छत पर चढ़ कर पत्थर और बोतल फेंकना शुरू कर दिया़
नोटिस के बावजूद नहीं छोड़ रहे थे सड़क की जमीन
अंचलाधिकारी उपेन्द्र कुमार सिन्हा ने बताया की बार-बार अंचल प्रशासन द्वारा नोटिस दिये जाने के बावजूद अतिक्रमणकारी जमीन खाली नहीं कर रहे थ़े अंतत: जेसीबी से मकानों को ढाहने का निर्णय लिया गया़
इसके बाद बारी-बारी से करीब आधा दर्जन मकान और पेड़ को धराशायी करवाया गया़ अतिक्रमण करने वालों में स्व नथुनी महथा के पुत्र रघुनाथ महथा, रामफल दास के पुत्र मिश्री दास, स्व, अशर्फी साह के पुत्र महेंद्र साह, रामफल साह के पुत्र बदामी साह तथा स्व़ राम प्रताप साह के पुत्र राम चन्द्र साह का नाम शामिल है़ इसमें कमतौल थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह, एएसआई धनंजय सिंह, हरेराम सिंह के अलावे दर्जन भर से ज्यादा बीएमपी के जवान, महिला पुलिस और चौकीदार शामिल रह़े
डीएम का आदेश बेअसर
माधोपट्टी गांव के कोयलास्थान में सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर ग्रामीण करीब बीस वर्ष से प्रशासन से गुहार लगाते रहे हैं. परंतु अतिक्रमण खाली नहीं करवाया जा रहा था़
ग्रामीण राम चरित्र साह ने बताया की आज जो कार्रवाई हुई है़ बहुत पहले होना चाहिए था़ उच्च न्यायालय के आदेश से पहले अतिक्रमण हटाने के संबंध में एसडीओ कोर्ट के द्वारा एमआर 1213 / 2001 दिनांक 19़ 09़ 2002 एवं समाहर्ता कोर्ट द्वारा अतिक्रमण अपील वाद संख्या 117/ 05-06 दिनांक 03़ 01़ 2006 से आदेश पारित किया गया था़ बार-बार अनुरोध के बावजूद कारवाई नहीं किया जा रहा था़ इस क्रम में सचिन्द्र कुमार प्रभाकर और प्रमोद कुमार प्रभाकर द्वारा अतिक्रमण खाली कराने को लेकर अनुरोध किया जाता रहा़ इस मामले को लेकर माननीय मंत्री श्याम रजक द्वारा भी नवंबर में पत्र जारी किया गया था़ बीते दिसंबर माह में अपर समाहर्ता द्वारा कारवाई नहीं किये जाने को लेकर सीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया़ परन्तु कार्रवाई नहीं हो रही थी़
पुलिस टीम पर हमला करने वालों पर होगी कार्रवाई
सीओ उपेन्द्र कुमार सिन्हा तथा थानाध्यक्ष सुबोध कुमार सिंह ने बताया की पूरे घटनाक्रम की वीडियो ग्राफी करवाई गयी है़
अतिक्रमणकारियों से सभी हर्जाने की वसूल होगी. वहीं अतिक्रमण खाली कराने गयी पुलिस टीम पर पत्थर और बोतल फेंकें जाने को लेकर अलग से कार्रवाई की जायेगी़ उपद्रवियों की पहचान कर लिया गया है़ इसमें रघुनाथ महथा के पुत्र घनश्याम महथा, विनोद महथा, मनोज महथा सहित कई पुरुष महिला शामिल थ़े
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