बेनीपुर. बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव के तीन लोगों को बेनीपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को भादवि की धारा 307/34 में दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा. अपर लोक अभियोजक पूनम झा ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा. एपीपी ने बताया कि अदालत ने ललका पासवान, भुदेश्वर पासवान, सुशील पासवान को जानलेवा हमला करने के विरुद्ध सजा सुनाई गयी है. उन्होंने बताया कि 21/8/98 को बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव में जोगी शर्मा के खेत में जबरन धान काटने उक्त आरोपित गये थे. विरोध करने पर खेत मालिक श्री शर्मा पर इनलोगों ने जानलेवा हमला कर घायल कर दिया. इस घटना के विरुद्ध पीडि़त श्री शर्मा ने बिरौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी जिसमें गांव के ही उक्त तीनों लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. पुलिस ने मामले की छानबीन कर उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के खिलाफ 30/4/99 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था.
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जानलेवा हमले के तीन आरोपी को दस साल की सश्रम कारावास
बेनीपुर. बिरौल थाना क्षेत्र के सरदी गांव के तीन लोगों को बेनीपुर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर सिंह की अदालत ने मंगलवार को भादवि की धारा 307/34 में दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास तथा 5-5 हजार रुपये का अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास […]
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