दरभंगाः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आगामी 1 सितंबर से नगर निगम सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उपभोक्ता शुल्क वसूलेगा. इसके लिए नये सिरे से सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (दुकान, जलपान गृह, होटल, रेस्ट हाउस, विवाह भवन, स्वास्थ्य सेवा संस्थानों) का सर्वेक्षण किया जायेगा. इस कार्य में राजस्व प्रशाखा के 33 संग्रहकर्ता एवं कमीशन एजेंटों को लगाया गया है.
सूत्रों के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना संख्या 1251 के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 128 एवं 228 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में घर-घर कचरा संग्रहण के लिए शुल्क एवं दंड का प्रावधान किया गया है. इस संबंध में दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में उपभोक्ता शुल्क में आवासीय भवनों को छोड़कर सड़क किनारे अपशिष्ट एवं कचरा जमा करने पर जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है, जो आगामी एक सितंबर से लागू होगा. यदि सड़क पर भवन निर्माण या अन्य सामग्री जमा रहेगा, तो एक हजार रुपये तक जुर्माना देना होगा.
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत उपभेक्ता शुल्क उगाही के लिए पूरे शहर का नये सिरे से सर्वे कराकर संबंधित दुकानों का मांग-पत्र तैयार किया जायेगा. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत उपभोक्ता शुल्क की वसूली में आवासीय, फुटपाथी दुकानदारों एवं धार्मिक स्थलों को छूट दी गयी है. नगर आयुक्त परमेश्वर राम ने बताया कि एक होल्डिंग में यदि 10 दुकानें हैं, तो उन सबों से अलग-अलग उपभोक्ता शुल्क की मासिक वसूली की जाएगी. इससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी.