चिकित्सक व दारोगा को सम्मन देने का आदेश

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने मारपीट के एक मामले में अनुसंधानक और चिकित्सक को गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित करने के लिए अभियोजन पदाधिकारी को दस्ती सम्मन देने का आदेश दिया है. उक्त मामला अनुसंधानक सह पतोर ओपी के तत्कालीन दरोगा श्याम सुंदर सिंह एवं […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 6, 2017 4:47 AM

दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी विवेक चंद्र वर्मा की अदालत ने मारपीट के एक मामले में अनुसंधानक और चिकित्सक को गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित करने के लिए अभियोजन पदाधिकारी को दस्ती सम्मन देने का आदेश दिया है. उक्त मामला अनुसंधानक सह पतोर ओपी के तत्कालीन दरोगा श्याम सुंदर सिंह एवं बहादुरपुर प्राथिमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सक डॉ उपेंद्र कुमार की गवाही के लिए लंबित है.

बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पतोर ओपी क्षेत्र के उघरा गांव निवासी वीणा वात्सायन ने उसी गांव के विजय लक्ष्मी देवी और विपिन झा के विरुद्ध मारपीट कर ईंट से सिर फोड़ देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए 27 मार्च 2009 को बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अभियोजन की गवाही के लिए यह मामला न्यायालय में लंबित है.

2009 में ईंट से सिर फोड़ देने और गाली गलौज करने का मामला

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