बेतिया : नाजायज मजमा बना कर घर में आग लगाने व जानलेवा हमला करने के मामले में भाजपा नेता व सांसद सतीश चन्द्र दूबे समेत अन्य 23 आरोपितों को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार दूबे ने दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता रिपूसूदन चौबे ने बताया कि वर्ष 1993 में 23 सितम्बर को चनपटिया थाना के सअनि कमलदेव प्रसाद ने
सतीश चंद्र दूबे समेत 32 लोगों के विरुद्ध नामजद एं. 200 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें सभी अभियुक्तों के विरुद्ध चनपटिया थाना के खर्ग पोखरिया में नाजायज मजमा बनाकर हथियार से लैस होकर धान की फसल की लूटपाट एवं घर में आग लगाने, आग्नेयास्त्र से फायर कर जानलेवा हमला करने, एव. हरिजन पर अत्याचार करने व मवेशी हांक कर ले जाने का आरोप लगाया था.
आठ की हो चुकी है मौत
इस मामले में आठ अभियुक्तों की मृत्यु पहले ही सुनवाई के दौरान ही हो चुकी है. न्यायालय ने 23 साल पुराने इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सांसद समेत अन्य सभी 23 अभियुक्तों को रिहा कर दिया है.
मामला चनपटिया के खर्ग पोखरिया का
1993 में हुई थी हमले की घटना
