नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में छह वर्ष की सजा

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपित को दोषी पाते हुए छह वर्ष की सश्रम कारावास सहित 16 हजार रूपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर के बारा जगरनाथ तिवारी धर्मजीत कुमार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 4:58 AM

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश केबी पांडेय ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले की सुनवायी करते हुए एक आरोपित को दोषी पाते हुए छह वर्ष की सश्रम कारावास सहित 16 हजार रूपया जुर्माना भरने का आदेश दिया है. गौरतलब हो कि मुजफ्फरपुर जिला के अहियापुर के बारा जगरनाथ तिवारी धर्मजीत कुमार यादव ने राजेपुर थाना के मुकेश सहनी पर 14 मई 2015 को अपने आठ वर्षीय पुत्री के साथ नोनीमल निवासी अपनी बहन के यहां आयी थी.

बच्ची को खाना खिला कर बरामदे में सुला दी. थोड़ी देर बाद आरोपी बच्ची को उठाकर बगल के खेत में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा. बच्ची के चिल्लाने पर दरवाजे पर बैठे लोगों ने आरोपी को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया. सूचक के बयान पर राजेपुर थाना में कांड संख्या 58/15 दर्ज की गयी. न्यायालय द्वारा पॉस्को सेशन ट्रायल नंबर 163/16 दर्ज कर मामले का आरोप गठित की गयी. पॉ‍स्को के विशेष लोक अभियोजक मणि ने सात गवाह को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया.

Next Article

Exit mobile version