थानाध्यक्ष के वेतन भुगतान पर रोक का आदेश
मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वी के चौधरी ने थानाध्यक्ष को न्यायालय में हाजिर नहीं हाने के मामले को गंभीरता से लिया है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष का वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश आरक्षी अधीक्षक को दिया है.... विदित हो कि संग्रामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज सिंह को न्यायालय ने उपस्थित […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
February 19, 2014 5:55 AM
मोतिहारीः सदर अनुमंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी वी के चौधरी ने थानाध्यक्ष को न्यायालय में हाजिर नहीं हाने के मामले को गंभीरता से लिया है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष का वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश आरक्षी अधीक्षक को दिया है.
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विदित हो कि संग्रामपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज सिंह को न्यायालय ने उपस्थित होने का आदेश एक वर्ष पूर्व दिया परंतु आज तक आरोपित थानाध्यक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नहीं दिया है.
जिससे न्यायालय क कार्रवाई में विलंब हो रही है. न्यायालय ने थानाध्यक्ष मनोज सिंह द्वारा न्यायिक आदेश का उल्लंघन का मामला बताते हुए उक्त आदेश पारित किया है. गौरतलब हो कि उक्त आरोपी के उपस्थित नहीं होने के कारण लंबित जांच वाद से 52/13 प्रभावित है तथा पीड़ित न्यायालय में न्याय का गुहार लगा रहा है.
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