बक्सर से ओंकार नाथ मिश्र की रिपोर्ट
Buxar News: बिहार सरकार द्वारा राज्य में खनिज पदार्थों के परिवहन को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए नई ट्रांजिट पास व्यवस्था लागू कर दी गई है. इस व्यवस्था का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को सदर अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अविनाश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.
बैठक में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौरव पांडेय, मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक और खान निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए. इस दौरान बिना ट्रांजिट पास या अवैध तरीके से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की जांच और निगरानी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.
अंतरराज्यीय चेक पोस्टों पर चलेगा विशेष जांच अभियान
अनुमंडल पदाधिकारी ने जिले की अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित सभी चेक पोस्टों और संवेदनशील मार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खनिज लदे वाहनों की कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाए.
उन्होंने बताया कि इस नई व्यवस्था की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए इसकी नियमित मासिक समीक्षा भी की जाएगी, ताकि जमीनी स्तर पर नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके.
10 जून से पूरे बिहार में लागू हुई नई व्यवस्था
अधिकारियों को जानकारी दी गई कि बिहार सरकार द्वारा लागू नई ट्रांजिट पास व्यवस्था पूरे राज्य में 10 जून से प्रभावी हो चुकी है. इसके क्रियान्वयन में बिहार खनिज (सामानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 (यथा संशोधित) के प्रावधान लागू होंगे.
नियमों के उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही सभी संबंधित पक्षों से नई व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है, ताकि खनिज राजस्व की चोरी पर रोक लगाई जा सके और परिवहन पूरी तरह वैध एवं पारदर्शी बनाया जा सके. एसडीओ अविनाश कुमार ने कहा कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी.
