एक फरवरी से 31 मार्च 2017 तक है योजना
बक्सर : होल्डिंग टैक्स बकायदारों के लिए एक खुशखबरी है. यदि होल्डिंग टैक्स के बकायादार एक मुश्त टैक्स का भुगतान करते हैं, तो उस पर ब्याज नहीं लगेगा. यह लाभ एक फरवरी से 31 मार्च 2017 तक लिया जा सकता है. दरअसल ब्याज में छूट योजना के तहत लोगों को बकाया होल्डिंग टैक्स पर ब्याज नहीं लगेगा और इससे नगर पर्षद का राजस्व भी बढ़ेगा. इसलिए बकायदारों के लिए यह एक अच्छा मौका है. वर्तमान में निर्धारित संपत्ति स्वामी को 31 मार्च 2013 तक के बकाये को बिना ब्याज के स्वनिर्धारण भुगतान करने का अवसर मिलेगा. 31 मार्च, 2013 की संपत्ति कर बकाया पर दो प्रतिशत प्रति माह की दर से उपार्जित ब्याज पर छूट मिलेगी.लाभ के लिए पूरी राशि करनी होगी जमा
इस योजना का लाभ के लिए बकायदारों को एक मुश्त ही टैक्स को जमा करना होगा. एक मुश्त जमा नहीं करने पर योजना का कोई लाभ नहीं मिल पायेगा.
कहते हैं उपमुख्य पार्षद
नगर पर्षद के उप मुख्य पार्षद इफ्तेखार अहमद ने बताया कि होल्डिंग टैक्स बकायदारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है. एक फरवरी से इस योजना का लाभ बकायदार ले सकेंगे.
