लोक शिकायत निवारण के 727 मामले लंबित

जिले में कुल 4200 आये मामलों में 3473 मामलों का हुआ निष्पादन छह माह में निबटाये गये 3473 मामलों से लोगों की बढ़ी आस बक्सर : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिले भर में 727 मामले लंबित हैं. इनका निष्पादन नहीं किया जा सका है. हालांकि इसमें से एक भी मामले ऐसे […]

जिले में कुल 4200 आये मामलों में 3473 मामलों का हुआ निष्पादन
छह माह में निबटाये गये 3473 मामलों से लोगों की बढ़ी आस
बक्सर : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिले भर में 727 मामले लंबित हैं. इनका निष्पादन नहीं किया जा सका है. हालांकि इसमें से एक भी मामले ऐसे नहीं हैं, जिनके निष्पादन की तिथि समाप्त हो गयी है. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल 4200 सौ आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 3796 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है.
बक्सर में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत पांच दिसंबर 2016 तक जिले में कुल 4200 शिकायतें दर्ज हुईं. इनमें 3796, मामलों की विधिवत अंतिम सुनवाई करने के बाद इसका निष्पादन किया गया. जबकि 727 मामले अभी भी लंबित हैं.
ऑनलाइन भी दर्ज करायी जाती है शिकायत : लोक शिकायत निवारण केंद्र में लोग स्वयं पहुंच कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है.
शिकायत दर्ज होने के बाद सुनवाई तिथि निर्धारित कर दोनों पक्षों को सूचित किया जाता है. सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने की छूट होती है. लोक शिकायत निवारण केंद्र पर प्रतिदिन सुनवाई की जाती है. अगर वादी का आरोप सही पाया गया, तो निर्धारित अवधि के अंदर न्याय आदेश पारित किया जाता है.
इन शिकायत पर नहीं हुई अबतक कार्रवाई, तो घबराएं नहीं : जिन 727 मामलों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन्हें घबराने की बात नहीं है.
उनके लिए अब भी विकल्प खुला हुआ है. वैसे लोग दुबारा एक फॉर्म भर कर फिर से अपील कर सकते हैं. जिस विभाग से मामला जुड़ा हुआ है, वहां पर भी लोक शिकायत निवारण अधिनियम की शिकायत कर सकते हैं. हालांकि अधिकांश मामलों को 60 दिनों के अंदर ही सुलझा लेने का समय सीमा निर्धारित है. इसके बावजूद अगर समय सीमा समाप्त हो जाता है, तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं.

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