अवैध हथियार रखने के मामले में दो वर्ष की सजा, एसीजेएम ने सुनाया फैसला

बक्सर, कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7 आरके राय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित धनंजय पांडेय एवं दयाशंकर राम उर्फ घुरान को दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. बताते चलें कि राजपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान कुसुरूपा गांव के पास 25 दिसंबर 2015 को […]

बक्सर, कोर्ट : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-7 आरके राय ने अवैध हथियार के मामले में आरोपित धनंजय पांडेय एवं दयाशंकर राम उर्फ घुरान को दो वर्ष की सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

बताते चलें कि राजपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान कुसुरूपा गांव के पास 25 दिसंबर 2015 को उक्त अभियुक्तों को दो अवैध कट्टा एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से गवाही दर्ज करायी गयी. दोनों पक्षों एवं गवाहों के गवाही के आधार पर मामले को सही पाते हुए न्यायालय ने उक्त सजा सुनायी है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >