बक्सर : यदि आप गैस उपभोक्ता हैं और आपने अभी तक अपने आधार कार्ड की कॉपी अपनी संबंधित गैस एजेंसी में जमा नहीं की है, तो जल्दी कीजिए और सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी में जमा कराएं़ अन्यथा आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि ट्रांसफर नहीं की जायेगी. केंद्र सरकार ने सभी आयल मार्केटिंग कंपनियों को यह निर्देश दिया है.
सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे योग्य घरेलू गैस उपभोक्ताओं को तब तक एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर नहीं करें, जब तक कि उनके खाते में यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात ‘आधार’ शामिल न किया जाये. गौरतलब है कि सरकार द्वारा आधार को सभी रियायतों को पाने के लिए अनिवार्य किया गया है. सरकार का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के करीब एक वर्ष बाद आया है. इस संबंध में योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइट मृत्युंजय कुमार ने बताया कि इंडियन ऑयल की तरफ से आदेश आया है
कि 30 नवंबर तक सभी उपभोक्ताओं का कनेक्शन आधार कार्ड से जोड़ दिया जाये. उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता आधार कार्ड एजेंसी में जमा कर दिये हैं, लेकिन उसके बाद भी सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो वे अपना आधार कार्ड 30 नवंबर तक एजेंसी में जमा करे़ं उन्होंने बताया कि 30 नवंबर के बाद अगर कोई उपभोक्ता अपना आधार कार्ड एजेंसी जमा करता है, तो पहले की रुकी राशि नहीं मिलेगी.
