बक्सर, कोर्ट : हत्या व हत्या के प्रयास के अलग-अलग मामलों में जिला जज द्वारा गुरुवार को दस लोगों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में कोर्ट द्वारा 26 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने थाना कांड संख्या 70/98(हत्या) के मामले में छह आरोपितों को दोषी पाया है. वहीं 71/98(हत्या का प्रयास) के मामले में चार आरोपितों को दोषी पाया. बताते चलें कि राजपुर थाना के अकोढ़ी गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी. जिसमें वीरेंद्र सिंह यादव की दर्दनाक मौत हो गयी. वहीं दूसरे पक्ष के कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गये थे. जिसके बाद दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. उक्त मामले में 26 सितंबर को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जायेगा.
हत्या के मामले में पाये गये दोषी
बक्सर, कोर्ट : हत्या व हत्या के प्रयास के अलग-अलग मामलों में जिला जज द्वारा गुरुवार को दस लोगों को दोषी करार दिया गया. इस मामले में कोर्ट द्वारा 26 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मलिक ने थाना कांड संख्या 70/98(हत्या) के मामले में छह आरोपितों को दोषी पाया […]
