15 को सुनायी जायेगी सजा
बक्सर, कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने हत्या के एक मामले में आरोपित सुरेंद्र पासवान को दोषी पाया है. मामला राजपुर थाना कांड संख्या 120/1996 से संबंधित है. शुक्रवार को भरी अदालत में जज ने आरोपित को हत्या एवं आर्म्स एक्ट की दफा 27 के तहत दोषी पाने का फैसला सुनाया, जिसके साथ ही आरोपित का जमानत रद्द हो गया तथा उसे जेल भेज दिया गया. सजा की बिंदु पर न्यायालय द्वारा 15 सितंबर को फैसला सुनाया जायेगा.
साक्ष्य के अभाव में बरी
बक्सर, कोर्ट. अलग-अलग दो मामलों में किशोर न्यायालय द्वारा आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी किया. आरोपितों ने बरुण मिश्रा एवं गणेश यादव नामजद थे.
