दहेज हत्या में एक को 10 वर्षों की सजा, एक बरी

बक्सर ( कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 उदय कुमार उपाध्याय ने दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला नावानगर थाना कांड संख्या 246/2013 से संबंधित है. बताते चलें कि नावानगर के रहने वाले रामेश्वर तुरहा ने अपनी लड़की बाचो देवी की […]

बक्सर ( कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 उदय कुमार उपाध्याय ने दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. मामला नावानगर थाना कांड संख्या 246/2013 से संबंधित है. बताते चलें कि नावानगर के रहने वाले रामेश्वर तुरहा ने अपनी लड़की बाचो देवी की शादी सोनवर्षा के मदन तुरहा के साथ की थी. शादी के बाद से ही बाचो का पति मदन दहेज में मोटरसाइकिल एवं सोने की चेन की मांग करने लगा. दहेज के लिए ससुराल के लोग उसे काफी प्रताड़ित करते थे.

जिसकी सूचना उसने कई बार अपने मायके में भी किया था. लेकिन दहेज लोभी उसे प्रताड़ित करते रहे. अंत में 17 अक्तूबर, 2013 को बाचो देवी की लाश सोनवर्षा के पास नदी में मिली. उक्त मामले को लेकर लड़की के पिता रामेश्वर तुरहा ने मदन तुरहा एवं उसकी बहन रूदली देवी को नामजद अभियुक्त बनाया था. सुनवाई में कुल सात गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष द्वारा करायी गयी.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 उदय कुमार उपाध्याय ने मृतका के पति मदन तुरहा को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. वहीं साक्ष्य के अभाव में उसकी बहन रूदली को बरी कर दिया. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बहस में हिस्सा लिया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >