लोक शिकायत निवारण अधिनियम आज से लागू

सभी सरकारी सेवकों की लोक शिकायतों का होगा निवारण पांच सौ से पांच हजार रुपये तक के आर्थिक दंड का है प्रावधान बक्सर : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून से लागू होगा. जिसमें सभी सरकारी सेवकों की लोक शिकायतों का निवारण व निष्पादन किया जायेगा. साथ ही इसमें 5 सौ रुपये से […]

सभी सरकारी सेवकों की लोक शिकायतों का होगा निवारण

पांच सौ से पांच हजार रुपये तक के आर्थिक दंड का है प्रावधान
बक्सर : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 5 जून से लागू होगा. जिसमें सभी सरकारी सेवकों की लोक शिकायतों का निवारण व निष्पादन किया जायेगा. साथ ही इसमें 5 सौ रुपये से लेकर 5 हजार रुपये तक का आर्थिक दंड का प्रावधान होगा तथा 60 दिनों के अंदर कार्रवाई होगी. वहीं अपील, पुनरीक्षण और सुनवाई का काम 60 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जायेगा. जिला स्तर पर एडीएम मोहम्मद एम सिद्दीकी प्रभारी होंगे.
साथ ही अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे.
साथ ही इसके लिए प्रशिक्षण का भी प्रावधान है और जिला स्तर पर बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है. जिले के संवेदनशील स्थानों को भी चिह्नित किया जायेगा, ताकि अधिनियम को गहराई से लागू कराया जा सके.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >