कार्रवाई. दोषी पुलिसवाले के वेतन से दो हजार रुपये काटने का एडीजे सात ने दिया निर्देश

डायरी पेश नहीं करने पर कटा वेतन बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने डुमरांव (नया भोजपुर) ओपी कांड संख्या 44/2016 में समय से पुलिस डायरी नहीं भेजे जाने के चलते दोषी पुलिसवाले के वेतन से दो हजार रुपये काटने का आदेश दिया है. न्यायालय ने उक्त राशि को विधिक सहायता प्राधिकार […]

डायरी पेश नहीं करने पर कटा वेतन

बक्सर, कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ने डुमरांव (नया भोजपुर) ओपी कांड संख्या 44/2016 में समय से पुलिस डायरी नहीं भेजे जाने के चलते दोषी पुलिसवाले के वेतन से दो हजार रुपये काटने का आदेश दिया है. न्यायालय ने उक्त राशि को विधिक सहायता प्राधिकार के खाते में डाल देने का आदेश सुनाया है. बताते चलें कि उक्त प्राथमिकी लड़की की हत्या से संबंधित मामला है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
बीते दिनों माननीय उच्च न्यायालय ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया था कि लंबित मामलों में डायरी 15 दिनों के अंदर भेज देना है. उक्त मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा बार-बार डायरी के लिए सूचनाएं दी गयीं, लेकिन सोमवार को भी तिथि की सुनवाई पर डायरी नहीं उपलब्ध हुई थी.
इस संबंध में लोक अभियोजक नंद गोपाल प्रसाद ने बताया कि 23 फरवरी को डायरी की मांग की गयी थी तथा इसके लिए उन्होंने 27 फरवरी तक डायरी को भेजने का निर्देश दिया था. इस संबंध में कार्यालय द्वारा वायरलेस से मैसेज भी दिया गया था. श्री प्रसाद ने बताया कि सोमवार को उन्होंने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक समेत अन्य कई अधिकारियों को भी फोन किया था. बावजूद इसके डायरी नहीं पहुंचायी गयी. हालांकि उन्होंने कहा कि आनन-फानन में डायरी लिखे जाने के कारण उसकी गुणवत्ता में काफी गिरावट देखने को मिल रही है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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