बक्सर,कोर्ट : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 उदय कुमार उपाध्याय ने बलात्कार के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना देने की सजा सुनायी है. मामला सिमरी कांड संख्या 170/2012 की है. दुल्लहपुर गांव की रहने वाली रोशनी कुमारी(काल्पनिक नाम) उम्र 15 वर्ष अपने गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र पर पढ़ने के लिए बच्चों को पहुंचा कर खेत के रास्ते से लौट रही थी .
इसी बीच उसी गांव के अनिल सिंह का पुत्र भीम सिंह ने युवती को पकड़ लिया तथा पास के खेत में ले जाकर जबरन अपना मुंह काला किया. लड़की जब चिल्लाने लगी तो उसके चाचा सतीश कुमार दौड़ कर घटनास्थल पर पहुंचे, जहां अभियुक्त घटना को अंजाम देकर भाग रहा था. पूरे मामले में 10 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी. सभी सबूतों एवं बयानों के मद्देनजर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 5 हजार रुपये बतौर जुर्माना देने का आदेश पारित किया.
