मारपीट एवं दुकान से 10 हजार रुपये लेने का है आरोप
बक्सर, कोर्ट : साउथ बिहार पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जेइ राकेश रंजन एवं दो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया. बुधवार को उक्त मामले में अभियोगी सत्य नारायण गुप्ता उर्फ गोरख ने अपनी गवाही दी.
इस संबंध में वादी के अधिवक्ता रवि रंजन सिन्हा ने बताया कि आरोपितों के विरुद्ध परिवादी के दुकान में घुस कर मारपीट एवं गाली गलौज के साथ-साथ काउंटर से 10 हजार रुपये निकाल लेने का मामला दर्ज कराया गया है. दाखिल परिवाद पत्र के अनुसार अभियोगी अपने बिल को सुधारने के लिए बार-बार न्यायालय का चक्कर लगा रहा था, लेकिन बिल सुधारने के बजाय आरोपितों द्वारा धमकी दी जा रही थी तथा उसके बाद दुकान में घुस कर उक्त घटना को अंजाम दिया गया.
