Bihar News: “बिहार-यूपी और गुंडे”… बंगाल सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद, 8 अप्रैल को सुनवाई

Bihar News: बिहार-यूपी के लोगों को गुंडा कहने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur news) सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है. अहियापुर थानाक्षेत्र के भीखनपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है. न्यायालय ने इस मामले के ग्रहण की बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 1, 2021 7:24 PM

Bihar News: बिहार-यूपी के लोगों को गुंडा कहने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ मुजफ्फरपुर (Muzaffarpur news) सीजेएम कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है. अहियापुर थानाक्षेत्र के भीखनपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने सीजेएम के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया है. न्यायालय ने इस मामले के ग्रहण की बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

तमन्ना हाशमी ने आरोप लगाया है कि 31 मार्च को सुबह 10 बजे समाचार पत्र और विभिन्न न्यूज पोर्टल पर समाचार देख रहा था. इस दौरान देखा कि ममता बनर्जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में एक चुनावी सभा (Bengal chunav) को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार-यूपी के लोग गुंडा हैं. आरोपित के इस तरह के बयान से मुझे आघात पहुंचा. मेरे साथ-साथ बिहार व यूपी की जनता खुद को अपमानित महसूस कर रही है.

किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ परिवाद दर्ज

अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुजफ्फरपुर सीजेएम की अदालत में किसान नेता यूपी के सिसौली निवासी राकेश टिकैत के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है. न्यायालय ने मामले को ग्रहण की बिंदु पर सुनवाई के लिए रखते हुए 8 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

सुधीर कुमार ओझा ने आरोप लगाया है कि 27 मार्च को आरोपित किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के दौसा के महापंचायत में किसान आंदोलन के संदर्भ में धमकी भरा बयान दिया कि अगर सरकार किसान आंदोलन की बात नहीं सुनती है, तो देश के 16 राज्यों का विद्युत कनेक्शन काट दिया जायेगा. आरोपित का इस तरह का बयान उन सभी राज्यों में आराजकता फैलाने वाला है.

Also Read: Land Mutation in Bihar: बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री अब आसान, दाखिल-खारिज कराने का झंझट खत्म, नये नियम के बारे में जानिए, इन्हें ही मिलेगा लाभ

Posted by: Utpal Kant

Next Article

Exit mobile version