दुष्कर्म के आरोपित को 12 वर्षों की सजा

आरा़ : दुष्कर्म के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने शनिवार को आरोपित अजय कुमार को पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी़ अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2016 3:43 AM

आरा़ : दुष्कर्म के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीबी सिंह ने शनिवार को आरोपित अजय कुमार को पास्को की धारा के तहत दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी़ अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बहस किया़ .

उन्होंने बताया कि नवादा थानान्तर्गत गोढ़ना मुहल्ले के आठ वर्षीया लड़की 25 अक्टूबर, 2014 को टेलर की दुकान से अपने घर जा रही थी़ इसी दौरान उसी मुहल्ले के अजय कुमार उसे अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया व एक घंटा तक उसको अपने घर में बंद रखा़ घटना को लेकर पीड़िता की मां ने थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी़