अपहरण कर हत्या करने के मामले में सश्रम उम्रकैद

आरा : फिरौती के लिए दस वर्षीय लड़के का अपहरण कर हत्या करने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने गुरुवार को आरोपित पवन कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने बहस की […]

आरा : फिरौती के लिए दस वर्षीय लड़के का अपहरण कर हत्या करने के एक मामले में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने गुरुवार को आरोपित पवन कुमार सिंह को सश्रम उम्रकैद व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक उदय नारायण प्रसाद ने बहस की थी.

श्री प्रसाद ने बताया कि उदवंतनगर थाना अंतर्गत भलाई गांव निवासी विष्णु शंकर सिंह के 10 वर्षीय पुत्र दीपांशु कुमार को फिरौती के अपहरण कर 26 मई 2013 को हत्या कर उसके शव को छिपा दिया गया था. पुलिस ने बनारस में फिरौती के पांच लाख रुपये के साथ भलाई गांव निवासी पवन कुमार को गिरफ्तार किया था.

आरोपित के निसानदेही पर उसका शव पुलिस ने बरामद किया था. सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके सिंह ने दोषी पाते हुए आरोपी पवन कुमार सिंह को भादवि की धारा 302 के तहत सश्रम उम्रकैद व 10 रुपया अर्थदंड, 364 के तहत सश्रम कैद 10 रुपये अर्थदंड एवं 201 के तहत सात वर्ष के सश्रम कैद व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सभी सभी साथ-साथ चलेगी.

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