संवाददाता : आरा विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को चुनावी खर्चा – पानी के लिए जीरो बैलेंसवाला खाता बैंक में खोलना होगा. वह भी नामांकन से कम-से-कम एक दिन पहले इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉ विरेंद्र प्रसाद यादव ने सभी निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत करा दिया है.
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रत्याशियों को खाता अपने नाम से खोलना होगा. अगर बैंक एकाउंट खोलना है, तो प्रत्याशी सिर्फ अपने एलेक्शन एजेंट के साथ खोल सकता है.
चुनाव में जो भी खर्च होगा इसी खाते के माध्यम से होगा. साथ ही अगर 20 हजार से अधिक रुपये का भुगतान करना होगा, तो क्रॉस किया हुआ एकाउंट पेय चेक से ही करना होगा. 20 हजार से कम का भुगतान नगद में किया जा सकता है. पर इसके लिए यह जरूरी होगा कि नगद भुगतान के लिए पैसा भी चुनाव खर्च के लिए खोले गये बैंक खाते से ही निकालना होगा.
