आरा : हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम पदारथ ने मंगलवार को आरोपित लंबू शर्मा व विजय शर्मा को आजीवन कारावास की सजा तथा एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी.
गौरतलब है कि पांच मई, 2004 को पीरो थाना अंतर्गत मोहन टोला निवासी दिलीप सिंह को लोहिया चौक के पास छुरा मार कर हत्या कर दी गयी थी.
इस मामले में मृतक के भाई ने पीरो में ही लंबू शर्मा व विजय शर्मा समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
