आरा : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम पदारथ ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए आरोपित विष्णु पंडित व फुलझारो देवी को सश्रम उम्रकैद. वहीं नरेश पंडित, नेपाली पंडित व शिवधर पंडित को सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से एपीपी विश्वनाथ पाठक ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि अगिआंव-गड़हनी थाना अंतर्गत चंइया गांव निवासी विष्णु पंडित ने दूसरी शादी कर ली थी. उसने फरवरी, 2014 को पहली पत्नी फुलवती देवी को अन्य चार लोगों की सहायता से जहर देकर हत्या कर दिया था.
