गांजा रखने के मामले में आरोपित को सश्रम पांच वर्षों की कैद

आरा : अवैध गांजा रखने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हर्षित सिंह ने सोमवार को आरोपित इंद्रदेव सिंह को पांच वर्षों की सश्रम कैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित गुड्डू सिंह को आरोप मुक्त कर रिहाई के आदेश दिये गये. […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 12, 2017 3:47 AM

आरा : अवैध गांजा रखने के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हर्षित सिंह ने सोमवार को आरोपित इंद्रदेव सिंह को पांच वर्षों की सश्रम कैद व 25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी. वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित गुड्डू सिंह को आरोप मुक्त कर रिहाई के आदेश दिये गये. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राणा प्रताप सिंह ने बहस की थी.

उन्होंने बताया कि 22 मई, 2015 को तत्कालीन बिहियां थानाध्यक्ष सिधेश्वर कुमार दुबे ने गांधी मैदान थाना कांड संख्या 483/13 के दो अभियुक्त इंद्रदेव सिंह व गुड्डू सिंह को पकड़ने के लिए उक्त अभियुक्त के बिहियां थानांतर्गत मखदुमपुर गांव स्थित उसके घर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने इंद्रदेव सिंह के घर से अवैध पांच किलो गांजा बरामद किया था, जबकि गुड्डू सिंह के घर से गांजा बरामद नहीं हुआ. पुलिस अनुसंधान के क्रम में पाया कि दोनों अभियुक्त मिलकर गांजा का धंधा करते हैं. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय हर्षित सिंह ने एनडीपीएस की धारा के तहत दोषी पाते हुए आरोपित इंद्रदेव सिंह को उक्त सजा सुनायी.

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