चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक चोर
मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने डीएम से किया जवाब-तलब
गौसगंज इलाके में 1993 में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने बिहार सरकार को 25 लाख 93 हजार रुपये देने का दिया आदेश
आरा : मुआवजा नहीं देने पर कोर्ट ने भोजपुर के जिलाधिकारी से जवाब- तलब किया है. मामले की सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी से शो-कॉज करते हुए बिहार सरकार को भी राशि का भुगतान करने का फरमान जारी किया गया है. शहर के गौसगंज इलाके में वर्ष 1993 में जमीन अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला है. सरकार द्वारा मुआवजा राशि का भुगतान संबंधित लोगों को नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. बिहार सरकार द्वारा लगभग 25 लाख 93 हजार रुपया मुआवजा नहीं देने को लेकर सब जज सप्तम प्रणव शंकर ने जिलाधिकारी को कारण- पृच्छा देने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार वर्ष 1993 में नगर थानांतर्गत
गौसगंज निवासी विधवा कमला कुंवर समेत नौ लोगों ने 86 डिसमिल जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहण को लेकर कोर्ट में मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने बिहार सरकार को 25 लाख 92 हजार 872 रुपया मुदई को भुगतान करने का आदेश दिया. डिक्री बनने के बाद रुपये के भुगतान के लिए ऊपरी न्यायालय सब जज के कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया. रुपये का भुगतान नहीं होने पर सब जज प्रणव शंकर ने उक्त आदेश दिया.
तीन तलाक पर युवा और महिलाएं खुश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को असंवैधािनक करार देने के बाद मुस्लिम महिलाएं और युवाओं में खुशी का माहौल है. वे इसे एेतिहािसक फैसला बता रहे हैं.
