बिहार सरकार का बड़ा फैसला: पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट
राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क को पूरी तरह माफ कर दिया है.
भागलपुर से संजीव झा की रिपोर्ट
भागलपुर: बिहार सरकार ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रस्तावित थर्मल पावर परियोजना को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लीज दस्तावेजों पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) और निबंधन शुल्क(Registration Fee) को पूरी तरह माफ कर दिया है.
प्रमुख बिंदु:
भूमि का विवरण: पीरपैंती (भागलपुर) में थर्मल पावर परियोजना के अधिष्ठापन हेतु कुल 1020.60 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है.लीज की अवधि: यह भूमि 33 वर्षों के लिए लीज पर अंतरित की जा रही है.
बड़ी राहत:
बिहार के राज्यपाल ने भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस भूमि के निबंधन (Registration) पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क में शत-प्रतिशत (100%) छूट प्रदान की है.
तत्काल प्रभाव:
मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन विभाग द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.
परियोजना को मिलेगी रफ्तार
सरकार के इस कदम से बिजली घर के निर्माण की प्रक्रिया में आने वाली वित्तीय बाधाएं कम होंगी. सरकार के सचिव अजय यादव के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना का उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है.माना जा रहा है कि इस छूट से परियोजना की प्रारंभिक लागत में बड़ी कमी आएगी, जिससे पीरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट के काम में तेजी देखने को मिलेगी. यह कदम बिहार की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक बड़ा पड़ाव साबित हो सकता है.