भागलपुर व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का उद्घाटन करते न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारी | Prabhat Khabar Network

भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत: MACT के 45 मामलों में 4.50 करोड़ का मुआवजा तय, ट्रैफिक चालान के लिए जिला स्कूल में अलग बेंच

भागलपुर व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है. इस लोक अदालत में MACT के 45 मामलों में 4.50 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया है. साथ ही, ट्रैफिक चालान के त्वरित निपटारे के लिए जिला स्कूल में विशेष बेंच लगाई गई है.

अगर आपका भी कोर्ट में कोई मुकदमा लंबित है या बैंक, बिजली बिल व ट्रैफिक चालान को लेकर कानूनी नोटिस मिला है, तो आज का दिन आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. भागलपुर व्यवहार न्यायालय सहित अनुमंडल न्यायालय नवगछिया और कहलगांव में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन शुरू हो गया है.

प्रभारी जिला जज सह एडीजे द्वितीय दीपक कुमार, डीएम अलंकृता पांडेय, एसएसपी प्रमोद कुमार यादव और परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश राजकुमार राजपूत सहित न्यायिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया.

दोनों पक्षों की सहमति से फैसला, न अपील की जरूरत न कोई फीस

उद्घाटन अवसर पर प्रभारी जिला जज दीपक कुमार ने कहा कि लोक अदालत विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे सशक्त माध्यम है:

  • समय और पैसे की बचत: लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समझौता कराया जाता है, जिससे सालों की अदालती दौड़-भाग और वकीलों के खर्च से मुक्ति मिलती है.
  • आपसी सौहार्द: यहां किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि समझौते के जरिए समाज में शांति और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है.

45 सड़क दुर्घटना (MACT) मामलों में 4.50 करोड़ का ऐतिहासिक समझौता

मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) के मामलों में पीड़ितों को तुरंत बड़ी आर्थिक राहत मिली है:

  • न्यायाधिकरण के अध्यक्ष विजय कुमार की पीठ में 9 से 11 सितंबर तक विशेष सुनवाई चली.
  • कुल 45 दुर्घटना दावा मामलों में बीमा कंपनियों और वाहन मालिकों की सहमति से ₹4 करोड़ 50 लाख 20 हजार के मुआवजे पर समझौता कराया गया.
  • आज राष्ट्रीय लोक अदालत के मुख्य मंच पर इन सभी मामलों का अंतिम निष्पादन (फाइनल सेटलमेंट) कर पीड़ितों को राहत राशि सौंपी जा रही है.

ट्रैफिक और ई-चालान वालों के लिए जिला स्कूल में स्पेशल बेंच

सड़क पर वाहन चालकों के कटे ई-चालान और ट्रैफिक मुकदमों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की गई है:

  • जिला स्कूल में बेंच: ट्रैफिक और पेंडिंग ई-चालान के मामलों की सुनवाई के लिए भागलपुर के जिला स्कूल परिसर में अलग से बेंच बनाई गई है.
  • छूट और राहत: यहां वाहन चालक अपने लंबित चालान का नियमानुसार छूट और सरल प्रक्रिया के तहत ऑन-द-स्पॉट निस्तारण करा सकते हैं.

किन-किन मामलों का हो रहा है मौके पर निपटारा?

नवगछिया, कहलगांव और भागलपुर सिविल कोर्ट में सुबह से ही पक्षकारों की भारी भीड़ उमड़ रही है. इन प्रमुख मामलों की सुनवाई चल रही है:

  • बैंक लोन रिकवरी और चेक बाउंस (धारा 138 NI Act) के मामले
  • बिजली और पानी के बकाया बिल से जुड़े विवाद
  • वैवाहिक और पारिवारिक विवाद (पारिवारिक न्यायालय)
  • श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण और राजस्व से जुड़े मामले
  • ऐसे सभी आपराधिक मामले जो कानूनन सुलहनीय (Compounding) श्रेणी में आते हैं
भागलपुर व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत में मौजूद लोग

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By ऋषव मिश्रा कृष्णा

ऋषव मिश्रा कृष्णा प्रिंट माध्यम में पिछले 22 वर्षों से और डिजिटल माध्यम में पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत दैनिक जागरण से की. अभी प्रभात खबर के भागलपुर कार्यालय में काम कर रहे हैं. फिल्म, शिक्षा और गीत लेखन में रुचि रखते हैं.

Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >