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विवि कर्मियों को 50-50 हजार मुचलके पर जमानत

तोमर की फर्जी लॉ डिग्री मामले में कोर्ट में पेश हुए विवि के आरोपित कर्मचारी भागलपुर : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ फर्जी डिग्री मामले में बुधवार को साकेत कोर्ट दिल्ली में तोमर सहित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 13 आरोपित कर्मचारी की पेशी हुई. पूर्व में जमानत के लिए दिये […]

तोमर की फर्जी लॉ डिग्री मामले में कोर्ट में पेश हुए विवि के आरोपित कर्मचारी

भागलपुर : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की लॉ फर्जी डिग्री मामले में बुधवार को साकेत कोर्ट दिल्ली में तोमर सहित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 13 आरोपित कर्मचारी की पेशी हुई. पूर्व में जमानत के लिए दिये गये आवेदन पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी आरोपित को 50 हजार मुचलके व 50 हजार बांड पर जमानत दे दी.
प्रत्येक आरोपित कर्मचारियों को यह राशि कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया गया. हालांकि बेलर नहीं रहने के कारण अनिरुद्ध दास व राम अवतार शर्मा जमानत नहीं मिल पायी. बेलर की व्यवस्था होने के बाद जमानत की प्रक्रिया पूरी होगी. सूत्रों के अनुसार सदानंद राय किसी कारणवश कोर्ट में पेश नहीं हो पाये थे. जितेंद्र तोमर चार वकील के साथ कोर्ट में पेश हुए.
पायजामा व कुरता पहन कर कोर्ट आये थे. सूत्र बताते हैं कि 29 मई को होनेवाली सुनवाई में आरोप पत्र के आधार पर आरोपित शिक्षक व कर्मचारियों से कोर्ट में पूछताछ की जायेगी. इसी आधार पर कर्मचारियों पर आरोप तय किया किया जायेगा. तोमर मामले में पहली सुनवाई 19 अप्रैल व दूसरी सुनवाई 17 मई को कोर्ट में की गयी. केस के अनुसंधान कर्ता ने बताया कि तोमर की रद्द की गयी डिग्री का अधिसूचना लेने के लिए जल्द ही पुलिस टीएमबीयू जायेगी.
कोर्ट में पेश होनेवाले
डॉ राजीव रंजन पोद्दार, डॉ रामाशीष पूर्वे, दिनेश श्रीवास्तव, डॉ रजी अहमद, अनिल सिंह, अनिरुद्ध दास, निरंजन शर्मा, जनार्दन प्रसाद यादव, एचके पांडे, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, कृष्णानंद, राम अवतार शर्मा, बड़े नारायण सिंह, भूदेव प्रसाद सिंह, शंभुनाथ सिंह कोर्ट में पेश हुए.

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