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व्यापारी अपहरण मामले में दो को सजा

अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद दिया गया फैसला भागलपुर : प्रथम सब जज अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में बुधवार को सुलतानगंज के व्यापारी चेतन शंकर राजहंस के अपहरण के मामले में दो को तीन-तीन साल की सजा हुई. कोर्ट ने दोनों आरोपित बबलू मंडल व गिरजा प्रसाद यादव पर 1000 रुपये व नहीं […]

अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद दिया गया फैसला
भागलपुर : प्रथम सब जज अंजनी कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में बुधवार को सुलतानगंज के व्यापारी चेतन शंकर राजहंस के अपहरण के मामले में दो को तीन-तीन साल की सजा हुई. कोर्ट ने दोनों आरोपित बबलू मंडल व गिरजा प्रसाद यादव पर 1000 रुपये व नहीं देने पर चार माह अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया.
यह है मामला. सुलतानगंज थाना सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र कुमार 28 अक्तूबर 2012 को सुलतानगंज के अपहृत व्यापारी चेतन शंकर राजहंस के अपहरणकर्ताओं की तलाश में मुंगेर गये.
वहां पर छापामारी का नेतृत्व कर रहे आरके शर्मा ने कमरगंज बहियार में आरोपित बबलू मंडल व गिरिजा प्रसाद यादव को पकड़ा. इस छापेमारी में व्यापारी चेतन शंकर राजहंस को छुड़ाने में सफलता मिली. सुलतानगंज थाना ने आरोपित बबलू मंडल व गिरिजा प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया.
बैंक मैनेजर व कजरैली थाना के कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा.सीजेएम कोर्ट ने बुधवार को कजरैली के गिरीश कुमार चौधरी की शिकायत पर यूको बैंक के मैनेजर प्रीति कुमारी व कजरैली थाना के कांस्टेबल दशरथ यादव के खिलाफ मुकदमा कर दिया. कहा कि जन जागरण स्वयं सहायता समूह ने यूको बैंक से कर्ज लेकर फॉर्म खोला.
इसमें कई गाय थे, मगर कई गाय के मरने से फॉर्म बंद हो गया. इस कारण कर्ज भी बढ़ गया. कर्ज को लेकर लोक अदालत में बैंक व पक्षकार के बीच समझौता हुआ. 12 दिसंबर 2015 को समझौते में तय राशि 40 हजार को वर्ष 2016 के 18 मार्च व 21 मार्च को दिया. आरोप है कि 29 मार्च 2017 को गिरीश कुमार चौधरी के घर पर यूको मैनेजर प्रीति व कजरैली के कांस्टेबल दशरथ यादव आये. उन्होंने अपमानजनक व्यवहार किया.

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