10.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

थे.अपहरण कांड में महिला को सात साल की कैद

15 मार्च 2013 को राजेंद्र कॉलोनी के अधिवक्ता लिपिक का कर लिया था अपहरण आज तक नहीं चला अशोक सिंह का पता नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अपहरण मामले में नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर की पारो देवी को सात साल के […]

15 मार्च 2013 को राजेंद्र कॉलोनी के अधिवक्ता लिपिक का कर लिया था अपहरण

आज तक नहीं चला अशोक सिंह का पता
नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने अपहरण मामले में नवगछिया थाना क्षेत्र के श्रीपुर की पारो देवी को सात साल के सश्रम कारावास की सजा दी है. पारो देवी को धारा 364 के तहत सात साल का सश्रम कारवास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह के अतिरिक्त कारवास की सजा काटनी होगी. 15 मार्च 2013 को राजेंद्र कॉलोनी निवासी व खगड़िया जिला के शेखपुरा के स्थायी निवासी अधिवक्ता लिपिक अशोक सिंह का अपहरण कर लिया गया था. उस समय यह बात सामने आयी थी कि अशोक सिंह को केस देखने के नाम पर उसके घर से पारो देवी ने बुलाया था. उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चला. अशोक का अबतक कोई पता नहीं चला है. अशोक सिंह की पत्नी बिंदु देवी के बयान पर अपहरण की प्राथमिकी नवगछिया थाने में दर्ज की गयी थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें