नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद पांडेय की अदालत ने धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के मामले में दोषी पाये गये खरीक के भवनपुरा के मैरचा निवासी भूदेव शर्मा, चंद्रिका देवी, कैलाश दास व झारखंडी दास को दो साल के सश्रम कारावाास की सजा दी है. भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 147 में एक साल, 380/149 के तहत दो साल व पांच हजार अर्थदंड एवं 452 में दो साल का कारवास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी.
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धोखाधड़ी से जमीन हड़पने के मामले में दो साल की सजा
नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद पांडेय की अदालत ने धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के मामले में दोषी पाये गये खरीक के भवनपुरा के मैरचा निवासी भूदेव शर्मा, चंद्रिका देवी, कैलाश दास व झारखंडी दास को दो साल के सश्रम कारावाास की सजा दी है. भारतीय दंड विधान संहिता की […]
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