भागलपुर: खुदरा दवा दुकानदार सौ बोतल कोरेक्स से अधिक या अन्य खांसी की दवा जिसमें नशा का थोड़ा भी अंश रहे और रखेंगे तो कार्रवाई की जायेगी. साथ ही दवा का बिल हमेशा दुकान में मौजूद रहना चाहिए.
उक्त बातें शनिवार को दवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी सरिता कुमारी ने ड्रग इंस्पेक्टर व केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के साथ बैठक में कही. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार का निर्देश है कि सीएनएफ (दवा विक्रेता) स्टॉकिस्ट को एक हजार बोतल ही एक बिल पर एक बार में बेच सकते हैं. इसके अलावा दुकानदार समय-समय पर विभाग में भी रिपोर्ट करें कि कितनी दवा किस तरह के लोगों को बेची गयी. इसकी मॉनीटरिंग का निर्देश ड्रग इंस्पेक्टर को दिया गया है.
एसोसिएशन के सदस्यों से भी विभाग को इस मामले में सहयोग करने की बात कही गयी. जानकारी के अनुसार पिछले डेढ़ माह के दौरान ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की सात दवा दुकानों में छापेमारी के दौरान कोरेक्स व अन्य दवाओं के बिल नहीं मिले थे. इस संबंध में दुकानदारों से स्पष्टीकरण पूछा गया था. जवाब आने के बाद ही कार्रवाई या कोई एक्शन विभाग ले सकता है.