भागलपुर : वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जिले में 10 वर्षों के दौरान 59 जगहों पर अवैध ढ़ाचे और खड़े हो गये. इन अवैध ढ़ांचे में धार्मिक ढ़ांचा भी शामिल है. गृह विभाग (विशेष शाखा) ने मामले को लेकर जिला प्रशासन को पत्र भेजा है. विभाग ने पत्र में ढ़ांचा की संख्या का उल्लेख करते हुए पहले और अब का आंकड़ा भेजा है. जिला प्रशासन ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को अवैध ढ़ांचों के बारे में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है.
इसमें कोर्ट के आदेश के बावजूद ढ़ांचों की संख्या बढ़ने के पीछे की वजह का स्थानीय स्तर पर पता लगाने के लिए कहा है. यह था मामला : सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में मुकेश कुमार बनाम बिहार सरकार के केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला दिया था. इस फैसले में अवैध बने तमाम ढ़ांचों को लेकर अहम आदेश जारी हुआ. कोर्ट ने सरकार को तत्काल अवैध ढ़ांचों, चाहे वह धार्मिक ढांचों ही क्यों न हो, सभी की गिनती करने और उन्हें हटाने के लिए कहा था.
कोर्ट के आदेश पर उस समय सभी अंचल स्तर पर अवैध बने ढांचों की गिनती हुई थी. रिपोर्ट को सीधे गृह विभाग के पास भेजा गया था. मगर उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पायी.