भागलपुर: षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने सबौर के ममलखा में छोटेलाल मंडल की हत्या में शुक्रवार को दो आरोपित प्रमोद मंडल उर्फ मंटू मंडल और फेक्को मंडल उर्फ राकेश को उम्रकैद की सजा दी है. दोनों ही आरोपित पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है और जुर्माना राशि नहीं देने पर छह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
कोर्ट ने दोनों से वसूली गयी जुर्माना राशि में से प्रत्येक पांच हजार रुपये मृतक छोटेलाल मंडल की पत्नी आशा देवी को देने का आदेश दिया. कोर्ट ने मामले में नेपाली मंडल और शालीग्राम मंडल को रिहा कर दिया है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जयप्रकाश यादव और बचाव पक्ष से अरुण झा व धर्मनाथ यादव ने पैरवी की.
यह है मामला : 29 अक्तूबर 2011 को सबौर के ममलखा के अपने घर के नजदीक विमल मंडल अपने बेटे छोटेलाल मंडल के साथ सोये थे. रात करीब डेढ़ बजे प्रमोद मंडल उर्फ मंटू मंडल और फेक्को मंडल उर्फ राकेश गाली गलौच करते उनके पास आ गये. इस बीच फेक्को मंडल ने फायर झोंक दिया. गोली छोटेलाल मंडल को लग गयी, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना के दौरान शोर शराबा करते सभी आरोपित भाग खड़े हुए.
विमल मंडल की शिकायत पर थाना सबौर में प्रमोद मंडल उर्फ मंटू मंडल, फेक्को मंडल उर्फ राकेश, नेपाली मंडल और शालीग्राम मंडल के खिलाफ मामला दर्ज हो गया. घटना का कारण चुनाव संबंधी पुरानी रंजिश थी. वर्ष 2011 पंचायत चुनाव को लेकर छोटेलाल मंडल और प्रमोद मंडल के बीच बाजी लगी थी. बाजी में प्रमोद मंडल के कहे के अनुसार परिणाम आया. दोनों के बीच उक्त बात पर मनमुटाव था.