21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

अपहरण और जबरन शादी के मामले में युवक को पांच वर्ष कैद

भागलपुर : ष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने सोमवार को नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन शादी करने के मामले में चंदन गौड़ को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा युवक पर 5000 रुपया जुर्माना और नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. मामले में सरकार […]

भागलपुर : ष्टम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने सोमवार को नाबालिग लड़की के अपहरण और जबरन शादी करने के मामले में चंदन गौड़ को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा युवक पर 5000 रुपया जुर्माना और नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक मुक्ति प्रसाद और बचाव पक्ष से एसएन पांडेय और राज कुमार ने पैरवी की.

यह है मामला
पीड़ित नाबालिग के पिता ने पीरपैंती थाना को बताया कि 25 अगस्त 2010 को शौच करने गयी थी. इसके बाद वह घर वापस नहीं हुई. इसके बाद परिवार वाले उसे खोजने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि गांव के ही चंदन गौड़ ने उसका शादी करने के प्रयास से अपहरण कर बहला-फुसलाकर उसे ले गया है. घटना के बाद चंदन गौड़ भी फरार हो गया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें