भागलपुर : जिला उपभोक्ता फोरम ने गुरुवार को मो अजीज फखरुद्दीन के वाद पर आदेश देते हुए बिजली विभाग को पुराना बिल रद्द करते हुए मीटर रीडिंग के आधार पर बिल देने के लिए कहा. इसके अलावा मुआवजा के तौर पर एक हजार रुपये और मुकदमा खर्च एक हजार रुपये को बिल में समायोजन करने का निर्देश दिया. मामले के अनुसार बरहपुरा के मो अजीज फखरुद्दीन को विभाग ने 1991 से 1998 तक 136 यूनिट प्रति माह के हिसाब से बिल दिया.
इस पर उपभोक्ता ने विभाग को शिकायत दी. विभागीय जांच में 26 मार्च 1998 को 4577 रीडिंग बताया. अगस्त 1998 को कनेक्शन काट दिया. इसके बाद 2500 रुपये देने पर कनेक्शन जोड़ दिया. तीन सितंबर 2008 को विभाग ने उपभोक्ता को 2,19,899.33 रुपये का बिल दिया. इस नोटिस के खिलाफ वाद दायर कर दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमार मंडल ने बिजली विभाग की सेवा में त्रुटि पाते हुए पुराने बिल रद कर मीटर रीडिंग से नया बिल देने का निर्देश दिया.