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फॉर्म जमा नहीं तो शस्त्र लाइसेंस होगा अवैध

प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंसधारियों को यूनिक नंबर होगा जारी होगा सूचना ईमेल, डाक व फैक्स से स्वीकार नहीं किये जायेंगे भागलपुर : सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों को फॉर्म में जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसके आधार पर डाटा बेस तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जायेगा. गृह मंत्रालय को लाइसेंस धारकों का डाटा […]

प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंसधारियों को यूनिक नंबर होगा जारी होगा

सूचना ईमेल, डाक व फैक्स से स्वीकार नहीं किये जायेंगे
भागलपुर : सभी आर्म्स लाइसेंस धारियों को फॉर्म में जानकारी उपलब्ध करानी होगी. इसके आधार पर डाटा बेस तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जायेगा. गृह मंत्रालय को लाइसेंस धारकों का डाटा 31 मार्च तक भेजना है. इससे पहले एनआइसी निर्धारित प्रपत्र में डाटा तैयार करेगी. प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंसधारियों को यूनिक नंबर जारी होगा.
प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सारी सूचना दिये गये फॉर्म में सही-सही भर कर जिला शस्त्र प्रशाखा में जमा कराना होगा. सूचना ईमेल, डाक व फैक्स से स्वीकार नहीं किये जायेंगे. लाइसेंसधारियों को हाथों-हाथ फॉर्म जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी अभी तक कागजात जमा नहीं करा रहे हैं. इससे यूनिक नंबर जारी करने में परेशानी हो रही है. 31 मार्च से पहले कागजात जमा नहीं करने से आर्म्स लाइसेंस अवैध करार हो सकता है.

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