भागलपुर : सेल्स टैक्स विभाग आयात-निर्यात करनेवाले छोटे व्यापारी पर भी नजर रखेगा. टैक्स गणना में किये गये परिवर्तन के बाद इन व्यापारियों को पहले की तुलना में अधिक टैक्स देना होगा. इसके साथ ही विभाग वैट दायरे में आये नये सामानों की सूची की जानकारी व्यापारी को देने की योजना बना रहा है. ताकि व्यापारियों को टैक्स अदायगी में दिक्कत न हो. सेल्स टैक्स के डिप्टी कमीशनर सियाराम कुमार ने बताया कि रिवर्स क्रेडिट के तहत व्यापारी को बाहर भेजने वाले उत्पाद पर पहले की तुलना में अधिक टैक्स लगेगा. इसकी गणना की अलग प्रणाली तय की गयी है.
इसकी जानकारी व्यापारी विभाग से भी ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि टैक्स दायरे में नये उत्पाद पर भी शुल्क लगने का निर्देश है. इसमें मच्छर मार रिफिल, ब्लीचिंग पाउंडर, ब्रांडेड व संरक्षित चनाचूर, भुजिया, नमकयुक्त बादाम, आलू चिप्स, मिक्सचर, सौंदर्य प्रसाधन, हर्बल तेल आदि हैं. इस कारण टैक्स देेने वालों की संख्या में भी इजाफा होगा. उन्होंने बताया कि कई छोटे व्यापारी को संशोधित टैक्स सामानों की जानकारी नहीं है, जिसके बारे में व्यापक प्रचार किया जायेगा.
छोटे व्यापारी को जनवरी तक अपने रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई को पूरा कर लेना होगा. उन्होंने कहा कि ऑनलाॅइन रजिस्ट्रेशन में पिछले दिनों साफ्टवेयर अपडेट नहीं था, जो अब हो गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने चॉक एंड डस्टर फिल्म को मनाेरंजन टैक्स से मुक्त कर दिया है. इससे लोगों को सिनेमा हॉल में सस्ते दर पर फिल्म की टिकट मिलेगी.