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ठहरिये ! कहीं फर्जी आइटीआइ में तो नहीं पढ़ रहे आप

ठहरिये ! कहीं फर्जी आइटीआइ में तो नहीं पढ़ रहे आपसंवाददाता, भागलपुरअगर आप किसी गैर सरकारी आइटीआइ(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में पढ़ रहे हैं या फिर प्रवेश लेने की तैयारी में हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. सूबे के श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत एक नोटिस जारी करते हुए लोगों को आगाह […]

ठहरिये ! कहीं फर्जी आइटीआइ में तो नहीं पढ़ रहे आपसंवाददाता, भागलपुरअगर आप किसी गैर सरकारी आइटीआइ(औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) में पढ़ रहे हैं या फिर प्रवेश लेने की तैयारी में हैं तो आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. सूबे के श्रम संसाधन विभाग ने इस बाबत एक नोटिस जारी करते हुए लोगों को आगाह किया कि वे केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सूची से संबद्ध गैर सरकारी आइटीआइ में प्रवेश लें. इस वक्त देश भर में गैर सरकारी आइटीआइ बड़ी संख्या में संचालित हैं जो कि भारत सरकार की संबंधन प्राप्त मान्यता सूची से सूचीबद्ध हैं. इसके बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे भी संस्थान यहां संचालित हैं जो कि इस सूची से संबद्ध नहीं हैं. ऐसे संस्थान के मकड़जाल में फंस कर छात्र अपना प्रवेश करा लेते हैं, बाद में वह डिग्री किसी काम की नहीं होती. ऐसे जांचे कि संस्थान फर्जी है या असलीनियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निदेशक जारी पत्र में कहा है कि गैर सरकारी आइटीआइ में नामांकन लेते वक्त उसके संबंधन(एफलिएशन) की जांच अपने स्तर से कर लें. भारत सरकार से संबंधन प्राप्त संस्थानों की सूची वेबसाइट https://ncvtmis.gov.in पर देखी जा सकती है. उन्होंने बताया कि यदि किसी संस्थान(गैर सरकारी आइटीआइ) को भारत सरकार द्वारा किसी विशेष व्यवसाय/विषय में 2(1+1) यूनिट का संबंधन प्रदान किया गया है तो इसका अर्थ है कि वह संस्थान एक साल में केवल 21 अथवा 16 प्रशिक्षणार्थियों/छात्रों का नामांकन लेने के लिए अधिकृत होेगा. सामान्यत: भारत सरकार द्वारा आइटीआइ को प्रति यूनिट 21 अथवा 16 प्रशिक्षणार्थियों /छात्राें का नामांकन लिये जाने के लिए संबंधन दिया जाता है. उन्होंने कहा कि गैर संबंधन प्राप्त संस्थान व्यवसायों एवं यूनिटों में नामांकन लेने के लिए प्रशिक्षणार्थी अथवा उनके अभिभावक खुद ही उत्तरदायी होंगे. संबंधन संबंधी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करें संस्थाननियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के निदेशक ने सभी गैर सरकारी आइटीआइ को निर्देश दिया कि वे अपने संस्थान के संंबंधन संबंधी स्पष्ट सूचना संस्थान के बाहर बोर्ड पर हर हाल में प्रदर्शित करें. जांच में अगर ऐसा नहीं पाया गया तो दोषी संस्थान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.

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