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अतिक्रमण स्थल से नहीं हटे तो मुकदमा

भागलपुर: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन अतिक्रमणमुक्त तत्कालीन आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर इलाके में फिर से घर बनाकर रहनेवालों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन मुकदमा दर्ज करायेगा. अस्पताल अधीक्षक डाॅ आरसी मंडल ने ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए पांच गार्डों को लगाया है. सुरक्षा गार्ड बुधवार को तीनों स्थल पर […]

भागलपुर: जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की जमीन अतिक्रमणमुक्त तत्कालीन आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर इलाके में फिर से घर बनाकर रहनेवालों के खिलाफ अस्पताल प्रशासन मुकदमा दर्ज करायेगा. अस्पताल अधीक्षक डाॅ आरसी मंडल ने ऐसे लोगों को चिह्नित करने के लिए पांच गार्डों को लगाया है. सुरक्षा गार्ड बुधवार को तीनों स्थल पर जाकर अतिक्रमण स्थल पर रह रहे लोगों के नाम व पता लिखेंगे. हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में हाल में मेडिकल जमीन पर सालों से रह रहे अवैध कब्जाधारियों को अभियान चलाकर हटाया गया था.
अतिक्रमण हटाओ अभियान में आइजी कोठी, हथिया नाला और खंजरपुर के मेडिकल जमीन से करीब 500 लोगों को हटाया गया. बाद में अस्पताल प्रशासन ने हटाये गये अतिक्रमण की पूरी रिपोर्ट प्रधान सचिव के माध्यम से हाई कोर्ट को भेज दी. दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने अस्पताल अधीक्षक डॉ आरसी मंडल और मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ अर्जुन कुमार सिंह को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल जमीन से हटाये गये अतिक्रमण स्थल पर अगर दोबार अतिक्रमण होता है, तो इसके लिए अधीक्षक व प्राचार्य ही दोषी होंगे. प्रधान सचिव के इसी निर्देश के मद्देनजर अधीक्षक ने अतिक्रमण स्थल पर दोबारा रह रहे अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ बरारी थाना में केस करने का फैसला किया है. वहीं प्राचार्य ने इस बात की लिखित जानकारी बरारी थाना और सदर एसडीओ को भी दे दिया है.
हाई कोर्ट में अतिक्रमण मामले की सुनवाई टली. जेएलएनएमसीएच जमीन से हटाये गये अतिक्रमण पर हाई कोर्ट में चार जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन जज के अनुपस्थित रहने पर सुनवाई टल गयी है. अब अगली सुनवाई कब होगी, इसकी तिथि निश्चित नहीं हुई है. बता दें कि हाई कोर्ट के आदेश पर ही मेडिकल जमीन आइजी कोठी, हथिया नाला, मुहसरी टोला और खंजरपुर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर करीब 500 अवैध कब्जाधारियों को हटाया गया था.

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